अमेरिकी न्याय विभाग ने 8 जुलाई, 2026 को सभी 50 राज्यों और वाशिंगटन डी.सी. के शीर्ष चुनाव अधिकारियों को औपचारिक पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि यदि वे गैर-नागरिकों को मतदान करने से रोकने में विफल रहे तो उन्हें आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लों द्वारा हस्ताक्षरित, इन पत्रों में राज्यों से यह समझाने के लिए पांच दिनों के भीतर लिखित प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं कि वे 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले संघीय मतदाता पात्रता कानूनों को कैसे लागू करेंगे और मतदाता सूचियों को सटीक रखेंगे। विभाग अयोग्य मतपत्रों के डाले जाने या गिने जाने के माध्यम से नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने से संबंधित साजिश कानूनों सहित, नागरिक और आपराधिक प्रवर्तन दोनों के लिए संघीय अधिकार का हवाला देता है।
Prepared by Emily Rhodes and reviewed by editorial team.
आपका वोट देने का अधिकार पवित्र है। यदि अपात्र मतदाता मत डालते हैं, तो यह आपके वोट की शक्ति को कम कर सकता है। DOJ द्वारा यह कार्रवाई आगामी मध्यावधि चुनावों में केवल पात्र नागरिक ही वोट दें, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। आज अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति की जाँच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सटीक है।
न्याय विभाग मतदाता पात्रता पर एक दृढ़ रुख अपना रहा है। वे राज्यों को मतदाता सूचियों को सटीक रखने की चेतावनी दे रहे हैं, अन्यथा अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमारे चुनावों की अखंडता को महत्व देता है, तो यह आगे भेजने योग्य है।
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न्याय विभाग ने गैर-नागरिक मतदान पर शीर्ष चुनाव अधिकारियों को आपराधिक अभियोजन की धमकी दी
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