2 जुलाई, 2026 को, नौ डेमोक्रेटिक गवर्नरों के एक गठबंधन ने संयुक्त राज्य डाक सेवा (USPS) को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें मेल-इन मतपत्रों की डिलीवरी को सीमित करने वाले प्रस्तावित नियम को वापस लेने की मांग की गई। यह नियम मार्च 2026 के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक कार्यकारी आदेश को लागू करने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें संघीय एजेंसियों को राष्ट्रीय नागरिकता सूची तैयार करने और सूचीबद्ध लोगों तक मतपत्रों के मेल को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया था। गवर्नरों का तर्क है कि डाक सेवा की योजना संघीय कानून का उल्लंघन करती है और 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले लाखों योग्य मतदाताओं को मतपत्र प्राप्त करने से रोक सकती है। एक संघीय जिला न्यायाधीश ने पहले ही कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक बताते हुए राष्ट्रव्यापी प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
Prepared by Lauren Mitchell and reviewed by editorial team.
यह USPS नियम आपके मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। यदि यह पारित हो जाता है, तो केवल राष्ट्रीय नागरिकता सूची में शामिल लोगों को ही मेल-इन मतपत्र मिलेंगे। लाखों लोग चूक सकते हैं। अपनी पंजीकरण स्थिति की जाँच करें और अपने वोट की योजना बनाएँ।
एक संघीय न्यायाधीश ने पहले ही इस नियम के पीछे के आदेश को रोक दिया है, इसे असंवैधानिक करार दिया है। लेकिन USPS ने इसे अभी तक वापस नहीं लिया है। यदि आप डाक द्वारा मतदान करने के अपने अधिकार को महत्व देते हैं, तो यह देखने लायक है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो अपने मतदान अधिकारों को महत्व देता है।
स्रोत में निर्दिष्ट नहीं है।
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डेमोक्रेटिक गवर्नरों ने ट्रम्प की नागरिकता सूची आदेश के तहत मेल-इन मतपत्रों को प्रतिबंधित करने वाले नियम को वापस लेने की मांग की
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