बोस्टन में एक संघीय अपील अदालत ने अमेरिका में बिना दस्तावेज़ वाले माता-पिता से पैदा हुए बच्चों को नागरिकता से वंचित करने के ट्रम्प प्रशासन के प्रयास को अवरुद्ध कर दिया है। यह फैसला पांचवीं संघीय अदालत है जिसने राष्ट्रपति की जन्मसिद्ध नागरिकता नीति के खिलाफ आदेश जारी किया है या उसे बरकरार रखा है। अदालत ने पुष्टि की है कि 14वें संशोधन के तहत ये बच्चे जन्मसिद्ध नागरिकता के हकदार होने की संभावना रखते हैं। नीति की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले इस मामले के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है।
Prepared by Lauren Mitchell and reviewed by editorial team.
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