सुप्रीम कोर्ट ने इलिनोइस के मेल-इन मतपत्रों की गिनती के नियमों को चुनौती देने पर सवाल उठाए
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सुप्रीम कोर्ट ने इलिनोइस के मेल-इन मतपत्रों की गिनती के नियमों को चुनौती देने पर सवाल उठाए

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बुधवार को इलिनोइस के विस्तारित मेल-इन मतपत्रों की गिनती के नियमों को चुनौती देने वाले मामले में दलीलों के प्रति संदेह जताया। रूढ़िवादी और उदार दोनों न्यायाधीशों को प्रतिनिधि माइकल बोस्ट की चुनौती की कानूनी स्थिति में खामी मिली, जिसमें नुकसान के उनके दावे और कम मतदान प्रतिशत वाले उम्मीदवारों के मुकदमे करने के आधार पर सवाल उठाए गए। बोस्ट और इलिनोइस के वकीलों को चुनाव नियमों को चुनौती देने के मानदंडों और भविष्य के मुकदमेबाजी के संभावित निहितार्थों के संबंध में तीखे सवालों का सामना करना पड़ा।

Reviewed by JQJO team

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